मधुबनी, जनवरी 20 -- मधुबनी। जीवित होने का प्रमाणीकरण नहीं कराने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो जाएगी। हर वर्ष पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित सभी छह प्रकार की पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों पर यह लागू होगा। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग एवं अन्य पेंशनभोगियों को प्रतिमाह पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पेंशनधारियों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि के भीतर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने की स्थिति में संबंधित पेंशनधारियों का पेंशन अस्थायी रूप से बाधित की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी नजदीक के कॉमन स...
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