शामली, जून 2 -- शामली। ट्रैक्टर ऋण के साथ ही की गई जीवन बीमा कवर पॉलिसी का क्लेम निरस्त करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को छह प्रतिशत मय ब्याज के बीमा राशि एवं सेवा में कमी एवं मानसिक क्षतिपूर्ति समेत 5.30 लाख का जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए है। मृतक के बेटे ने वाद दायर करते हुए आरोप लगाया था उसके पिता की मृत्यु होने पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमेटिड ने उसका बीमा क्लेम निरस्त कर दिया था। कांधला क्षेत्र के गांव भारसी निवासी सोनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर बताया था कि उनके पति स्वर्गीय शहजाद पुत्र मेहंदी हसन ने अक्टूबर 2021 में नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की करनाल शाखा से 4.90 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण स्वीकृति के स...