रांची, सितम्बर 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स रांची के प्रोपराइटर अजय जालान की ओर से दायर क्रिमिनल रिव्यू याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने प्रार्थी को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्व में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अजय जालान ने पीएमएलए कोर्ट द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और आरोप गठित करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले के अनुसार, मेकॉन के मेटलर्जिकल विंग में सीनियर मैनेजर यूएन मंडल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चेन्नई की शिव मशीन टूल और रांची की जील इंडिया केमिकल्स को कार्यादेश दिलाया था।

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