भदोही, जुलाई 1 -- गोपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। जीप चोरी के 25 साल पुराने मामले में न्यायालय ने पांच दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2001 में थाना गोपीगंज क्षेत्र में जीप चोरी से जुड़ा था। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते आपरेशन कन्विक्शन के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम डॉ. निधि यादव की अदालत ने सरवर उर्फ डम्पी, उमर खां, फिरोज खां उर्फ रिंकू, अबरार खां उर्फ टिंकू, हरिओम मौर्या और संजय कुमार बिंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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