अलीगढ़, मार्च 31 -- अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। अलीगढ़ और आगरा में दो छात्राओं की मौत के बाद शासन ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। परिवहन आयुक्त ने नए नियमों को सभी जिलों में अनुपालन के लिए भेजा है। इसके तहत कोई भी स्कूली वाहन 15 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बसों में जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य होगा। 1 मार्च को अलीगढ़ में स्कूली बस की टूटी सतह से 6 वर्षीय छात्रा अनन्या की मौत हुई थी। इसी तरह की समान घटना आगरा में 11 मार्च को हुई। स्कूली बस की टूटी सतह से गिरने पर 9 वर्षीय नैना की मृत्यु हुई। दोनों की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूली वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर...