रांची, अगस्त 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जमशेदपुर को जीएसटी विवाद से जुड़ी अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने एलआईसी को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की छूट भी प्रदान की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एलआईसी को यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एलआईसी की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुशवाहा ने अदालत को बताया कि निगम अब संबंधित आदेश को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देना चाहता है। उन्होंने अनुरोध किया कि याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ यह भी निर्देश दिया जाए कि न्यायाधिकरण अपील को केवल समय-सीमा के आधार पर खारिज न करे, क्योंकि एलआईसी ने पूरे समय सद्भावना के साथ हाईकोर्ट में मामला लंबित रखा था। दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने ...