भागलपुर, जनवरी 29 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने कर भुगतान में कोताही बरतने वाले ईंट भट्ठा संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जीएसटी कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त मिनी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले संचालकों को मार्च 2026 तक हर हाल में बकाया राशि जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उप आयुक्त अजय पंडित और सहायक आयुक्त आकाश आनंद की उपस्थिति में हुई इस बैठक में करीब 30 संचालकों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त ने संचालकों को 22 सितंबर 2025 से लागू नए टैक्स रेजीम के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालकों के लिए दो विकल्प उपलब...
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