रांची, जून 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। 730 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी घोटाला मामले के आरोपी अमित गुप्ता द्वारा स्वास्थ्य आधार पर दायर प्रोविजनल बेल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमित गुप्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका में अमित गुप्ता ने कहा था कि रिम्स में उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए किसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता है। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि निचली अदालत को रिम्स की ओर से सूचित किया गया था कि वहां उनके उपचार की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

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