जीएसटी अपील के लिए अब टोकन व्यवस्था लागू, करदाताओं को मिली राहत
लखनऊ, जुलाई 12 -- जीएसटी विभाग से जुड़ी समस्याओं और अपीलों को ऑनलाइन दर्ज करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों से अब करदाताओं को राहत मिल गई है। जीएसटी अपीलीय अधिकरण ने एक नई और आसान टोकन व्यवस्था शुरू की है। यूपी जीएसटी अपीलीय अधिकरण बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए कुमार सौरव ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस नई व्यवस्था के अनुसार, अगर किसी करदाता को जीएसटी से जुड़ी कोई अपील ऑनलाइन दर्ज करनी है, तो उसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट या पोर्टल पर तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे लोग समय पर आवेदन नहीं कर पाते। इसी समस्या के समाधान के लिए यह नया नियम लाया गया है। अब यदि करदाता 31 जुलाई तक अपनी जरूरी जानकारियां भरकर सिर्फ एक टोकन जनरेट (प्राप्त) कर लेते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने समय सीमा के अंदर अपी...
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