नई दिल्ली, जनवरी 21 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान फैसले में कहा है कि जिस डिग्री को किसी विश्वविद्यालय ने पीएचडी में दाखिले के लिए मान्य किया है, वही डिग्री नौकरी के लिए भी मान्य होगी। अदालत ने यह आदेश सोलन स्थित डॉ वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्यरत सीमा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनाया। दरअअसल विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद (फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स) की चयन प्रक्रिया के दौरान सीमा को उनकी वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) में एमएससी की डिग्री के लिए अंक नहीं दिए थे। याचिकाकर्ता सीमा ने यूनिवर्सिटी के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि 'जब विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता की एमएससी बॉटनी डिग्री को फॉरेस्ट्री...
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