मुजफ्फरपुर, मार्च 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर के राजेश कुमार के सीएसपी से पिछले वर्ष 2.89 लाख लूट मामले के आरोपित अरुण कुमार के विरुद्ध एसएसपी की अनुशंसा पर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल से सुनवाई होगी। पुलिस ने उसे पिछले वर्ष 28 जुलाई को पिस्टल,कारतूस व लूट के 25 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। वह उसी समय से जेल में था। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 मार्च को उसे सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में कहा है कि ट्रायल कोर्ट में उसे सुनवाई की हर तिथि को स्वयं उपस्थित होना होगा। सुनवाई की दो तिथियों को बिना पर्याप्त कारण से अनुपस्थित रहने पर ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत के बंध पत्र को खारिज कर सकता है। उसे गवाहों व साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा।सीएसपी में...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.