कुशीनगर, मार्च 27 -- पडरौना, निज संवाददाता। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कॉमर्शियल एलपीजी के आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अब एलपीजी संकट से पूर्व की स्थिति के सापेक्ष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन निर्धारित शर्तों के अंतर्गत किया जायेगा। आवंटन प्राथमिकता के आधार पर रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण व डेयरी इकाइयों, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन, आउटलेट, सामुदायिक रसोई तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये 5 किलोग्राम एफटीएल श्रेणी का प्रदान किया जाएगा। डीएम ने निर्देशों में स्पष्ट किया कि सभी वाणिज्यिक व औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को कॉमर्शियल एलपीजी प्राप्त करने से पूर्व संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ओएमसी द्वारा उपभोक्ता...