कुशीनगर, मई 5 -- कुशीनगर। आगामी त्योहारों, लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती, बकरीद, मोहर्रम आदि विभिन्न परीक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण आयोजन के साथ जिले में कानून-व्यवस्था के उद्देश्य से एडीएम वैभव मिश्रा धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। एडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि, जिससे लोक व्यवस्था, शांति अथवा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध नहीं करेगा तथा किसी भी प्रकार से आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा जनसभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाने या समाज में तनाव उत्पन्न करने का...