मेरठ, मई 2 -- डीएम डॉ. वीके सिंह ने जिले में आगामी त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 27 जून की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। डीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी 32 थाना क्षेत्रों में बिना अनुमति किसी प्रकार की गतिविधियों पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। सार्वजनिक या निजी स्थल पर ऐसे आयोजन प्रतिबंधित हैं, जिनसे किसी जाति, धर्म या पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ में 27 जून तक निषेधाज्ञा लागू किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति (भवन या दीवार) पर बिना अनुमति के पोस्टर, हैंडबि...