मऊ, अप्रैल 2 -- मऊ, संवाददाता। अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में गुड फ्राइडे, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती, चन्द्रशेखर जयंती, डा.भीमराव आंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, ईदज्जुहा (बकरीद) एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। इसके समाधान के लिए जिले में एक अप्रैल से 31 मई रात्रि 11 बजे तकअसामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्त्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्य्त्तितयों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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