जिले में शनिवार तक धारा-163 लागू
नोएडा, मई 27 -- नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। पुलिस ने जिले के तीनों जोन में शांतिपूर्ण तरीके से ईद-उल-जुहा (बकरीद) मनवाने के लिए 30 मई तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 को लागू कर दी। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने, पूजा-अर्चना करने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। खुले स्थान और धार्मिक स्थलों के आसपास जानवरों के विचरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्यालय के ऊपर व आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन कैमरा न चलाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। यह भी पढ़ें- नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 3 दिन हाई अलर्ट, धारा 163 लागू, जानें वजह और क्या-क्या रहेगा बैन? यह भी पढ़ें- ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम: 7 जोन, 27 सेक्टर में बांटा जिला, ड्रोन से निगरानी यह भी पढ़ें- किशनगंज : बकरीद पर्व शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर सुरक्षा कड़ी
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