मऊ, जून 4 -- मऊ, संवाददाता। जनपद में आगामी मोहर्रम पर्व तथा विभिन्न प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आनंद वर्द्धन ने जिले में धारा 163 लागू की है। यह आदेश 02 जून से 31 जुलाई की रात्रि 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच जिलाधिकारी ने किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मोहर्रम पर्व के दौरान ताजिया जुलूस, धार्मिक आयोजन एवं विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ आगामी दिनों में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए कुछ असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा जनजीवन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। यह भी पढ़ें- धारा 16...