गुड़गांव, जनवरी 2 -- गुरुग्राम। जिले के बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को मिलता था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के बाद सभी बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाएगा। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया है। यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी...
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