मुजफ्फरपुर, सितम्बर 25 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक क्षेत्र के चुनाव को लेकर सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-डीएम कुमार गौरव ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। बीएनएसएस की धारा-163 के तहत चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। चुनाव अवधि में किसी दल, संगठन या व्यक्ति को बिना अनुमति राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। लाउडस्पीकर एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इस पर पूरी तरह रोक रहेगा। यह भी पढ़ें- Sitamarhi News: स्नातक-शिक्षक निर्वाचन के लिए नामांकन 29 से कोई भी दल आचार संहिता उल्लंघन वाला आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा या फोटो का प्र...