सोनभद्र, अप्रैल 11 -- सोनभद्र, संवाददाता। जिले में 5628 दो पहिया, 1634 निजी कार और 337 तीन पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे में इन वाहन चालकों के लिए अब प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। परिवहन विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों को 15 अप्रैल से ऐसे वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न करने के निर्देश दिया गया है। जिले में संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहन की जांच के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहले जहां वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हो जाता था, वहीं अब प्रक्रिया में...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.