नोएडा, सितम्बर 2 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। शिक्षा विभाग ने मानक पूरे किए बिना चल रहे 14 कोचिंग सेंटरों को बुधवार को नोटिस किया। विभाग का कहना है कि यदि संचालकों ने पंजीकरण नहीं कराया और नियमों को पूरा नहीं किया तो कोचिंग सेंटर सील कर दिया जाएगा। लखनऊ के कोचिंग में 22 जून 2026 को हुए हादसे के बाद से शिक्षा विभाग अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इन कोचिंग सेंटर का पंजीकरण नहीं है। साथ ही, मानक भी पूरे नहीं हैं, जिनको पूरा करने के निर्देश संचालकों को दिए गए हैं। नोटिस के माध्यम से संचालकों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क और आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुस...