चाईबासा, जुलाई 6 -- चाईबासा, संवाददाता। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि आरटीई के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र बच्चों के नामांकन में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरटीई के तहत नामांकित बच्चों सहित विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी छात्र-छात्रा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, असमान व्यवहार अथवा उपेक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी बच्चों को समान अवसर, सम्मान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रत्येक विद्यालय की जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। उपायुक्त ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिया कि जिले के सभी निजी विद...