सहरसा, जनवरी 22 -- सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बीपीएससी टीआरई 1, 2 व 3 अध्यापिकाओं एवं सभी कोटी के विशिष्ट शिक्षिका, नवनियुक्त प्रधानाध्यापिका, प्रधान शिक्षिका को शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा। विभागीय निर्देश पर डीईओ सह डीपीओ स्थापना द्वारा पत्र जारी किया गया है। महिला शिक्षकों को शिशु देखभाल अवकाश मिलता है, जो बच्चों की देखभाल के लिए होता है। शिक्षिका को शिशु अवकाश परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद ही दिया जाता है। डीईओ द्वारा जारी पत्र में कहा कि बिहार सेवा संहिता के अंकित नियम-विश्रभावकाशी विभाग में काम करने वाला निचली सेवा का अस्थायी या स्थानापन्न सरकारी सेवक अपने पहले तीन वर्षों के सेवा-काल में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं करता। उसे ग्यारह महीनों के कर्तव्य के लिए अधिक-से-अधिक एक मास की वेतन रहित असाधारण अवकाश के लिए दी जाती है, जो किसी एक स...