छपरा, अगस्त 1 -- छपरा, एक संवाददाता। सारण जिला परिषद की अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। जांच समिति को एक सप्ताह के भीतर आरोपों की जांच कर स्पष्ट टिप्पणी के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह भी पढ़ें- Begusarai News: योजनाओं की जांच नहीं होने पर देंगे धरना जांच समिति का गठन जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका संख्या-5797/2026 (राजकिशोर राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में 1 मई 2026 को पारित आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर जिला पदाधिकारी सारण के ...