सासाराम, अप्रैल 4 -- सासाराम, निज संवाददाता। जिला जज दो बीके राय की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला नीलाम पदाधिकारी सासाराम को आदेश दिया है कि क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज समेत निर्णित ऋणी (जजमेंट डेटर) की संपत्ति कुर्क कर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करें। यदि आवश्यक हो तो जजमेंट डेटर की चल-अचल संपत्ति को विक्रय कर आवेदक के पक्ष में डिक्रित राशि का भुगतान कराना नियत तिथि के पूर्व सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यवाही से प्रत्येक तिथि को न्यायालय को अवगत कराएं।
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