सहारनपुर, जुलाई 21 -- सहारनपुर। कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में अब जिला जज सुनवाई करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित बेदखली आदेश और 6.41 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर अपील को जिला जज ने स्वीकार करते हुए मामले का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोई अंतरिम स्थगन (स्टे) देने से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। मस्जिद पक्ष ने अपनी अपील में आरोप लगाया है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने वाद के बिंदु (पॉइंट्स फॉर डिटरमिनेशन) तय किए बिना ही अंतिम निर्णय सुना दिया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। अपील में यह भी कहा गया कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और तथ्यों की अनदेखी की गई। इनमें 1911 से चला आ रहा बिजली कनेक्शन, नगर निगम के अभिलेखों में कलेक्ट्रेट और मस्जिद का अ...