नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जिला जज की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 या 62 साल किए जाने की मांग पर केंद्र, सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने इसके साथ ही, अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि जिन याचिकाकर्ता न्यायिक अधिकारियों की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति होने वाली है, वे फिलहाल 61 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे, बशर्ते उन्हें पहले ही औपचारिक रूप से कार्यमुक्त न किया गया हो। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और मामले में नियुक्त न्याय मित्र व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर की पक्षों को सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी, जिनकी 60 व...