बांका, जून 26 -- बांका, निज प्रतिनिधि। जिले में जमीन के न्यूनतम सरकारी मूल्य की बढोतरी को कानूनी रूप मिल गया है। राज्य सरकार के गजट के बाद अब जिला गजट में भी जमीन के नये सर्किल रेट का प्रकाशन कर दिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने इसकी अधीसूचना जारी कर दी है। सूबे में लागू किए गए जमीन के नये सर्किल रेट का कानून 19 जून से ही प्रभावी हो गया है। विभाग के आदेश पर इसे जिला गजट में प्रकाशित किया गया है। इसके तहत जिले के सभी अंचलों के शहरी (सभी नगर पंचायत व नगर परिषद) एवं पेरिफेरल क्षेत्रों से संबंधित राजस्व मौजों के लिए वर्तमान में प्रभावी न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (एमवीआर) के दरों में बढोतरी की गयी है।

नए नियमों का प्रभाव नये सिस्टम के अनुसार अब शहरी क्षेत्र के लिए प्रति डिसमिल न्यूनतम मूल्यांकन में दो गुणा व ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व मौजों क...