उरई, जून 19 -- जालौन। संवाददाता जिलाबदर की शर्तों का उल्लंघन कर जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पर पूर्व में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की गई थी।कोतवाल हरिशंकर चंद ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हिरदेशाह निवासी श्यामू पुत्र बसोरे को 30 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जनपद जालौन की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि तक उसके जनपद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। गुरुवार की रात पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जिलाबदर किया गया आरोपी औरेखी पुल के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की पहचान कर उसे ...