जियाडा का लीज रद्द करने का आदेश निरस्त
रांची, जुलाई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने फोरम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) द्वारा कंपनी का भूमि आवंटन और 90 वर्ष की लीज रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 27 अक्तूबर 2021 को क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जारी आव allotment और लीज रद्द करने के आदेश को अधिकार क्षेत्र के अभाव में अवैध करार दिया। अदालत ने 9 अगस्त 2019, 23 अक्तूबर 2019 और 22 फरवरी 2020 को जारी सभी कारण बताओ नोटिस भी रद्द कर दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जियाडा नियमावली 2016 उस समय लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक गजट अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। यह अधिसूचना 6 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुई। ऐसे में वर्ष 2019 से 2021 के बीच क्ष...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.