मिर्जापुर, मार्च 18 -- मिर्जापुर। डीजे कोर्ट ने मंगलवार को जिम कांड के आरोपी जीआरपी सिपाही इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं मामले में पांच आरोपियों की पहले ही जमानत याचिका निरस्त हो चुकी है। जिम की आड़ में महिलाओं का शोषण और उनका धर्मांतरण मामले का देहात कोतवाली पुलिस ने 20 जनवरी को खुलासा किया था। जो संगठित गिरोह बनाकर इस कार्य को अंजाम दे रहे थे। पुलिस गिरोह के सरगना इमरान, जीआरपी सिपाही इरशाद, मौलवी खलिलुर्रहमान समेत कुल दस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस जिम कांड के सभी आरोपियों पर संगठित अपराध और साक्ष्य छुपाने की धारा भी बढ़ा चुकी है। आरोपी जीआरपी सिपाही इरशाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से डीजे कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी इरशाद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। वही...