मिर्जापुर, जुलाई 23 -- मिर्जापुर, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने बुधवार को जिम कांड के आरोपी फरीद अहमद की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दो दिन पूर्व जमानत के याचिका दायर किया था। इसके पूर्व कांड के अन्य नौ आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त हो चुकी है। देहात कोतवाली पुलिस ने 20 जनवरी को जिम की आड़ में महिलाओं का शोषण व धर्मांतरण मामले का खुलासा किया था। पुलिस ने मामले में मुख्य सरगना समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले में आरोपी शहर के पक्की सराय निवासी फरीद अहमद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दो दिन पूर्व जमानत के लिए अपर सत्र न्यायधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत में याचिका दायर की। जिस पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी...