मेरठ, मई 6 -- शहर के बीच स्थित जिमखाना मैदान, बच्चा पार्क, लेडीज पार्क आदि की बेशकीमती जमीन के मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली तारीख पर बहस की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संचित गर्ग और नगर निगम के स्टैंडिंग काउंसिल संजय शर्मा ने बताया कि जिमखाना मैदान मामले की मंगलवार को सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में केस 50 वें नंबर पर था, लेकिन समय नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई पर बहस की संभावना है। वैसे यह मामला एक दशक से अधिक समय से न्यायालय में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ आर्बिट्रेशन में मामले की सुनवाई से इनकार का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें- रामलीला प्रकरण में विपक्ष को हाईकोर्ट का अंतिम मौका इस आदेश के खिलाफ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है,...
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