जिपं सदस्य की मां सावित्री हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
मेरठ, जुलाई 26 -- मेरठ, विधि संवाददाता यह भी पढ़ें- Bijnor News: हत्या की कोशिश के दोषी को 5 साल की सजा न्यायालय का निर्णय न्यायालय अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अमित वीर सिंह ने बहुचर्चित सावित्री हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों अतुल, ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन और कुलदीप को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आठ साल पूर्व जिला पंचायत सदस्य मितन कुमार की मां सावित्री की गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई थी।मामले का विवरण सरकारी वकील के अनुसार यह सनसनीखेज मामला मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र का है। वादी मुकदमा मितन (पुत्र वेदी राम, निवासी ग्राम हसनपुर रजापुर, मेरठ) ने 3 फरवरी 2018 को थाना सरूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2016 में उसके भाई चेतन उर्फ भूरा की रंजिश...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.