जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा; सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिना थर्ड-पार्टी बीमा के चल रही गाड़ियों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जिन वाहनों का वैध थर्ड-पार्टी बीमा नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाए। जज संजय करोल और जज प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। अदालत ने बीमा नियामक IRDAI और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा है, जिसमें वाहन के बीमा की स्थिति की जांच के बाद ही फ्यूल उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने...
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