जाली नोटों के सप्लायर को पांच साल कैद
बरेली, जून 6 -- बरेली, विधि संवाददाता। जाली नोटों के सप्लायर बदायूं के थानाक्षेत्र हजरतपुर के गांव बक्सेना निवासी कादिर को विशेष जज संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने सश्रम पांच साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि कोतवाली आंवला में तैनात एसआई अतरपाल सिंह ने 10 जून 2023 को मनौना आंवला के बीच एक नाबालिग को पकड़ा। उसके पास से 500 रुपये के 28 जाली नोट बरामद हुए थे। पूछताछ पर नाबालिग ने बताया था कि बदायूं के थानाक्षेत्र हजरतपुर निवासी कादिर का दिल्ली के खजुरी थानाक्षेत्र के फव्वारे वाले मंदिर के पास सिलाई का कारखाना है। उसमें वह भी काम करता है। कादिर ने उसे सौ-सौ के चालीस जाली नोट दिए थे। उसने अपने गांव के दुकानदारों को कुछ नोट चला दिए। आवंला पुलिस ने तीन जुलाई ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.