गोरखपुर, जून 5 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गोपालगंज (बिहार) के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार राजेश्वर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके दो निदेशकों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि तारामंडल क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर उनसे 10.35 लाख रुपये लेने के बाद न तो प्लॉट की रजिस्ट्री की गई और न ही रकम वापस की गई। पुलिस के अनुसार, बिहार के गोपालगंज जनपद के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित देवकली गांव निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार राजेश्वर सिंह ने शिकायत में बताया है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद गोरखपुर में मकान बनाने के उद्देश्य से वीएस बंधन इंफ्रा सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय योजना में 1500 वर्गफुट का प्लॉट बुक कराया था। कंपनी के निदेशक अभिषेक पाठक और विजय कुमार पाठक ने उन्हें बेहतर आवासीय प...