जालसाजी मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मऊ, जून 11 -- मऊ, संवाददाता। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने गुरुवार को जालसाजी के मामले में ऑफिसर्स कॉलोनी सिविल लाइंस भुजौटी निवासी अवनीश पाण्डेय की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र घरीहा निवासी राकेश कुमार यादव की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। अभियोजन के अनुसार आरोपी फर्जी और जाली डी फार्मा की डिग्री देने के मामले में आरोपी ऑफिसर्स कॉलोनी सिविल लाइंस भुजौटी निवासी अवनीश पाण्डेय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- सहअभियुक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.