सहारनपुर, नवम्बर 29 -- थाना कुतुबशेर क्षेत्र में जाम लगाने के मामले में नामजद किए 10 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। इनमें एक आरोपी का निधन हो चुका है। मामला 2008 में दर्ज किया गया था, जो मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचारधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने नौ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। दोषमुक्त हुए लोगों की तरफ से अधिवक्ता शलभ शर्मा मुकदमे में पैरवी की थे। उन्होंने बताया कि थाना कुतुबशेर के एसआई अमर सिंह दर्ज कराए मामले में बताया था कि छह जनवरी 2008 को शांति व्यवस्था के तहत चेकिंग पर थे। इसी दौरान उन्होंने दोपहर करीब 3:20 बजे सूचना मिली की अंबाला रोड पर कुछ लोगों द्वारा बाइक आदि खड़ी कर सड़क को जाम कर दिया है। सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि वह संत गुर...
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