बुलंदशहर, मई 12 -- अपर सत्र न्यायाधीश-1 धीरेंद्र कुमार (तृतीय) ने वर्ष 2012 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सड़क जाम करने और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 30 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को 3-3 साल की कैद और प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। ​मंगलवार को अभियोजक राजीव कुमार मलिक और मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामला सलेमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुकीमपुर का है। वर्ष 2012 में आरोपियों ने सड़क पर जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध किया था। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से पथराव कर दिया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस संबंध में ...