चित्रकूट, दिसम्बर 19 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने में दोषी बोड्डा व उसकी पत्नी सोनिया को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।
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