जानलेवा हमले में हिस्ट्रीशीटर समेत दो अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद
बुलंदशहर, सितम्बर 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-2 मनोज कुमार सिंह तृतीय ने वर्ष 2016 को सिकंदराबाद क्षेत्र में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर बबलू खटीक उर्फ किशन समेत दो अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त बबलू खटीक को शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपियों अमरपाल सैनी व देवेन्द्र सैनी को दोषमुक्त कर दिया गया है। अभियोजक विजय कुमार शर्मा और सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यह घटना 15 अप्रैल 2016 की की है। वादिनी ऋतु पत्नी बिट्टू सैनी ने थाना सिकंदराबाद में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप थ...
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