प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 22 -- जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय की कोर्ट ने अंतू के नेवादा गांव के लतीफ, अकरम व उसके भाई कल्लन को मारपीट गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी पाते हुए सभी को चार वर्ष के कारावास, सभी को 38 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड में से आधी राशि घायल अवधेश कुमार को प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा शिवकुमार के अनुसार उसका भाई अवधेश एक अप्रैल 2009 की आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। रास्ते में घर से कुछ दूर पर गांव के पास की पुलिया के पास लतीफ, अकरम, कल्लन घात लगाकर कुल्हाड़ी एवं लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। वादी के भाई के शोर मचाने पर उसकी भायाहू साधना व गांव के अन्य लोग दौड़े तब उसकी जान बची । आरोपियों ने साधना को लाठी से मारा। अवधेश तथा गांव के लोग दौड़े तब उसकी जान बची। अभियोजन की...
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