धनबाद, दिसम्बर 24 -- धनबाद। जानलेवा हमले के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के नामजद बिराजपुर निवासी कन्हाई महतो एवं भारत महतो को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों को सोमवार को दोषी करार दिया था। प्राथमिकी 10 अक्तूबर 2022 को जख्मी बिसु चक्रवर्ती की शिकायत पर बरोरा थाने में दर्ज की गई थी। आरोप था कि नौ अक्तूबर 2022 की रात बिसु अपने दोस्त विक्की कुमार वर्मा के साथ बाइक से जा रहा था। बरोरा न्यू क्वार्टर बूढ़ा बाबा मंदिर के समीप बाइक सवार चार लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी थी, जिससे दोनों जख्मी हो गए थे। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध चार जनवरी 2023 को आरोप पत्र दायर किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...