रामपुर, अगस्त 12 -- जानलेवा हमले में बजरंग दल के नेता अर्जुन को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। मसवासी निवासी अनुज कुमार ने 31 फरवरी 2017 को स्वार कोतवाली में बजरंग दल के नेता अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अर्जुन दबंग व्यक्ति है, जिसने उनके भाई अंकित से पांच लाख रुपयों की रंगदारी मांगी थी, जो नहीं देने पर उसके गोली मार दी। जानलेवा हमले में भाई घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। बाद विवेचना पुलिस ने अर्जुन गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एफटीसी-2 की अदालत में चला। जहां बचाव पक्ष की दलील थी कि उनके क्लाइंट को झूठा फंसाया गया है। जबकि, अभियोजन की ओर से गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर जानलेवा हमला की पुष्टि ...