लखीमपुरखीरी, अप्रैल 28 -- जगह के विवाद को लेकर किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे अशोक कुमार दुबे ने चारों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत सात सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे एडीजीसी रमा रमण सैनी ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पड़री गांव के रहने वाले हरद्वारी लाल का गांव के ही त्रिमोहन से जगह को लेकर विवाद चल रहा था। 30 जून 2012 की दोपहर त्रिमोहन अपने बेटे प्रमोद और मुन्ना सिंह अपने बेटे गुड्डू सिंह के साथ लाठी डंडे और अद्धी लेकर आये और हरद्वारी लाल पर हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाने के दोषी भाइयों को सजा हरद्वारी लाल को बचाने जब उनकी पत्नी राजकुमारी, पुत्री निर्जला और भाई बसन्त आय...