जानलेवा हमले में पांच साल कैद
फतेहपुर, मई 26 -- फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जानलेवा हमले के एक मामले में मंगलवार को एससी एसटी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार उत्तम ने बताया कि मलवां थाने के कुवंरपुर निवासी अधिवक्ता सेवालाल सोनकर ने 19 नवंबर 2010 को गांव के ही अभिमन्यु उर्फ टीटू कुर्मी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सुबह वह खेत की ओर गया था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर टीटू कुर्मी ने तमंचे से फायर कर दिया लेकिन वह बाल बाल बच गया। दोबारा फायर करते समय वह जमीन पर गिर पड़ा तभी आरोपी ने तमंचे की बट से सिर पर वार कर दिया। केस की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराया, जिस पर अभियोजन पक्ष से उनके साथ वादी मुकदमा सेवालाल सोनकर और...
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