सहारनपुर, अप्रैल 3 -- न्यायालय सत्र न्यााधीश ने 12 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के पांच आरोपियों को तीन वर्ष की कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि न्यायालय सत्र न्यााधीश सहारनपुर ने वर्ष 2014 में देवबंद थाना के गांव नन्हेड़ा टीपटान में घर में घुसकर धारदार हथियारों से वादी यशपाल सिंह के भतीजे के साथ अभद्रता कर गंभीर रुप से घायल करने का अभियुक्तगण पिंटू उर्फ प्रवेश, अजमेर, ब्रिजेश, राजेश और वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश पर आरोप लगाया था। जिसके संबंध में देवबंद कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त पैरवी के चलते गुरुवार को न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी पांचो आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास एवं 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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