जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों समेत तीन को सजा
लखीमपुरखीरी, जून 6 -- जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी दो सगे भाइयों और उनके पिता को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने तीनों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक को 20000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसमे से 30000 रुपये पीड़ित वादी मुकदमा को दिए जाने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी प्रभाकर बृह्म मिश्र ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के गंगाबेहड़ गांव के रहने वाले सुबराती 9 सितम्बर 2006 की शाम करीब साढ़े छह बजे नमाज पढ़कर मस्जिद से घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते मे देखा कि उसके बच्चे और गांव के ही रऊफ के घर के बच्चे झगड़ा कर रहे थे। सुबराती बीच बचाव करने लगा। तभी रऊफ और उसके बेटे आरिफ और गुड्डू आये और जान से मार डालने को कहते हुए सुबराती पर नाजायज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.