फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 16 -- फर्रुखाबाद । नौ साल पहले रास्ते के विवाद में युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था । विवाद में महिला सहित तीन घायल हो गए थे । मामले की सुनवाई कर जिला जज नीरज कुमार ने जानलेवा हमले में दो भाइयों सहित चार को दोषी ठहराया है। प्रत्येक दोषी को सात साल कारावास की सजा से दण्डित किया है । दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है । जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । थाना जहानगंज क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी रामबाबू ने पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसमें कहा था कि 15 जून 2016 को दोपहर करीब तीन बजे वह घर पर था । इसी दौरान पड़ोस के नीरज ,थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अनूप व अनिल व जनपद हाथरस निवासी टीपू उसके घर के सामने रास्ते में खुदाई कर रा...
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